गुरुग्राम,सतीश भारद्वाज : जिला गुरुग्राम की एक अदालत ने दो वर्ष पुराने एक चेन स्नेचिंग के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल की सजा व जुर्माना से दडित किया है।
पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 मई 2023 को थाना शहर में एक महिला ने शिकायत देकर बताया था कि वह जब सदर बाजार में कुछ घरेलू काम से जा रही थी तब एक लड़के द्वारा उसके गले से सोने की चेन तोड़ कर भाग गया था। जिसपर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। गुरुग्राम पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में कार्यवाही करते हुए आरोपी अभिषेक निवासी शीतला कॉलोनी गुरुग्राम को काबू करके अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।
पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने उपरान्त अभियोग का अनुसन्धान गहनता से करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए गए। अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर एडीजे विनय शर्मा गुरुग्राम की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने उक्त आरोपी को धारा 379B IPC के तहत 10 साल की कैद (कठोर कारावास) 25 हजार रूपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
