रोहतक, सतीश भारद्वाज : रोहतक जिले के गांव पहरावर में गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा के लिए 16 एकड़ जमीन दिलाने के लिए नवीन जयहिंद ने 2022 में संघर्ष किया था, जिसके लिए नवीन जयहिंद के खिलाफ सरकर ने FIR दर्ज कराई थी। उक्त मामले में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन मामले में सरकारी गवाह की मौत होने के कारण अगली सुनवाई तारीख मई में लगाईं गई है। नवीन जयहिंद ने बताया कि गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा की गांव पहरावर में 16 एकड़ जमीन है, जो 99 साल की लीज पर थी, लेकिन लीज खत्म होने के बाद उसे रिन्यू नहीं करवाया गया। जिसके कारण जमीन पहले हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पास गई और उसके बाद नगर निगम के पास जमीन चली गई। नगर निगम ने अपना बोर्ड भी जमीन पर लगा दिया था। उन्होंने बताया कि पहरावर की जमीन संस्था की थी, इसलिए वहां हजारों लोगों के साथ जाकर नगर निगम का बोर्ड उखाड़ दिया और जमीन पर कब्जा कर लिया था। मामले में नवीन जयहिंद पर केस दर्ज किया गया था, जिसकी तारीख आज तक लग रही है। मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जो टल गई।
*1 सरकारी गवाह की मौत, 3 अन्य भी नहीं पहुंचे*
नवीन जयहिंद ने बताया कि पहरावर की जमीन लेने के मामले में दर्ज केस में आज सुनवाई होनी थी। प्रशासन की तरफ से सरकारी गवाह की गवाही होनी थी, लेकिन कोर्ट में पता चला कि गवाह की मौत हो गई है। उसका डेथ सर्टिफिकेट जमा करवाया गया, जिसके बाद अगली सुनवाई अब मई में रखी गई है। पहरावर की जमीन मामले पर कोर्ट में एक गवाह की मौत होने के बारे में पता चला, जबकि तीन अन्य गवाहों की गवाही भी होनी थी, लेकिन उनमें से एक भी गवाह कोर्ट में पेश नहीं हुआ। नवीन जयहिंद ने कहा कि भगवान उस व्यक्ति की आत्मा को शांति प्रदान करें, जिसकी मौत हुई है।

