गुरुग्राम, सतीश भारद्वाज : जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने एक हत्या मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए ₹1लाख रुपए जुर्माना व उम्र कैद की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार घटना 21 अक्टूबर 2023 को शहर की अंजना कॉलोनी थाना सैक्टर दस में हुई थी, जिसमें पुलिस को ERV के माध्यम से एक युवक की चाकू मारकर हत्या की सूचना मिली थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां तीसरी मंजिल के एक कमरे में विनोद (खेरीपुर केलाली, नेपाल) मृत पाया गया। फोरेंसिक टीमों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को शवगृह भेजा था। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक विनोद और आरोपी सुमित धर्मापुर केलाली, नेपाल किराए के एक कमरे में साथ रहते थे और एक बायोटेक कंपनी में काम करते थे।घटना वाले दिन दोनों एक साथ शराब पी रहे थे, तभी पुरानी रंजिश के चलते उनके बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इसी दौरान सुमित ने विनोद पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने इस संबंध में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया कर तफ्तीश शुरू की थी।
पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सुमित (28 वर्ष) को गिरफ्तार कर किया था।पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर सभी सबूत और गवाही अदालत में दी थी। जिसपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा की कोर्ट ने सुमित को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (कठोर कारावास) और एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।