गुरुग्राम,सतीश भारद्वाज: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों तथा हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, पंचकूला के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएलएसए), गुरुग्राम की ओर से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, वजीराबाद में पॉक्सो अधिनियम पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं डीएलएसए के अध्यक्ष नरेंद्र सुरा के निर्देशन में आयोजित इस शिविर में विद्यार्थियों को बच्चों की सुरक्षा, उनके कानूनी अधिकारों और व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं डीएलएसए की सचिव निशा ने विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो अधिनियम) के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को लैंगिक अपराधों से सुरक्षा प्रदान करना और ऐसे मामलों में उनके लिए सुरक्षित एवं बाल-अनुकूल कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करना है।
सचिव ने विद्यार्थियों को समझाया कि किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार का सामना करने पर डरने या चुप रहने के बजाय अपने माता-पिता, अध्यापकों या किसी विश्वसनीय व्यक्ति को इसकी जानकारी दें। उन्होंने बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और जरूरत पड़ने पर उचित सहायता लेने के लिए भी प्रेरित किया।इस अवसर पर अधिवक्ता हर्षित जैन ने भी विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों, बच्चों के कानूनी अधिकारों और व्यक्तिगत सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने किसी भी अपराध की जानकारी बिना भय के संबंधित व्यक्ति या प्राधिकरण तक पहुंचाने के महत्व के बारे में बताया।
