गुरुग्राम की अदालत ने फोन स्नेचिंग मामले में आरोपी को सुनाई 05 वर्ष सजा।
गुरुग्राम, सतीश भारद्वाज : गुरुग्राम की एक एडीजे अदालत ने थाना पालम विहार में दर्ज एक फोन स्नेचिंग के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष की कठोर कारावास व जुर्माना की सजा से दंडित किया है।
पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना पालम विहार पुलिस को एक व्यक्ति ने 7 जुलाई 2022 को सूचना दी थी कि उनका दिल्ली रोड आनंद फार्म के पास से फोन छीनना एक चोर फरार हो गया है। सूचना पाकर पुलिस थाना पालम विहार टीम घटनास्थल पर पहुंची,जहां पर उपस्थित एक व्यक्ति ने एक लिखित शिकायत के माध्यम से बताया कि जब वह अपनी कंपनी से काम करके आनंद फार्म सैक्टर-21, गुरुग्राम से पास से जा रहा था तब एक बिना नंबर प्लेट की बाईक पर सवार एक नौजवान लड़के ने इसका मोबाईल फोन छीन लिया। प्राप्त शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। जिसपर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मोबाईल फोन छीनने की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी प्रदीप निवासी गांव डूंडाहेडा, जिला गुरुग्राम को काबू करके अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया था, जिसको अदालत ने जेल भेज दिया था तथा करीब 18 महीने बाद आरोपी की जमानत हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने उपरान्त अभियोग का अनुसन्धान गहनता से करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए गए।
वहीं अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर एडीजे सौरभ गुप्ता की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी प्रदीप को दोषी करार देते हुए धारा 379A IPC के तहत 05 साल की कैद (कठोर कारावास) व 25 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई।

