गुरुग्राम, सतीश भारद्वाज : गुरुग्राम की एक एडीजे अदालत 07 अक्टूबर 2021 को कूड़ा उठाने की रंजिश में जानलेवा हमला कर चोटें पहुंचने के मामले में सात आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा व जुर्माना से दंडित किया हैं। जिन आरोपियों को सजा सुनाई गई है, उनमें निगम वार्ड तीन की पुर्व पार्षद शकुन्तला के परिवार से हैं। जिनसे पति अब वार्ड तीन से निर्दलीय निगम पार्षद राकेश चुनाव जीते हैं।
पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय थाना पालम विहार पुलिस को 7 अक्टूबर 2021 को एक सूचना एक व्यक्ति मारपीट व झगड़े में घायल होकर एशिया अस्पताल पालम विहार में भर्ती होने के संबंध में प्राप्त हुई थी। जिसपर पुलिस थाना पालम विहार, गुरुग्राम की पुलिस टीम कार्यवाही के लिए अस्पताल पहुंची व पीड़ित की MLR प्राप्त करके कथन अंकित किए गए।जिसमें अस्पताल में उपचाराधीन पीड़ित व्यक्ति ने अपने बयान में बताया कि वह एक NGO फाउंडेशन का अध्यक्ष है। इन्होंने वर्ष-2019 में इसके फाउंडेशन ने MGC क्षेत्र में MCG द्वारा कूड़ा उठाने का ठेका वर्ष-2039 तक दे रखा था है, परंतु वार्ड 02 पालम विहार एक्सटेंशन में नगर निगम पार्षद शंकुलता का परिवार कूड़ा उठाने का काम करते है। इसके द्वारा आपत्ति करने पर व इसकी आवाज दबाने के लिए नवीन (जो कूड़ा उठाने का काम करता है) ने इसे जान से मारने की धमकी दी व पिस्टल लेकर इसके ऑफिस आया। बाद में नवीन द्वारा माफी मांगने पर इन्होंने आपस में राजीनामा कर लिया, परन्तु फिर से नवीन ने इसे धमकी देने शुरू कर दिया तो इसने CM विंडो पोर्टल पर शिकायत दी थी। इसके बाद नवीन पीड़ित को शिकायत वापिस लेने की धमकी देने लगा, इसने शिकायत वापस लेने से मना कर दिया तो इसे जान से मारने की धमकी दी थी।
जिसपर उक्त मारपीट हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि वह अपने ऑफिस के सामने झाड़ू लगा रहा था तभी 02 लड़के एक तरफ से व 04 लड़के दूसरी तरफ से बाईक पर सवार होकर आए और इसे जान से मारने की धमकी देते हुए इसको लाठी डंडों से पीटने लगे, जिससे उसके हाथ व पैरों में फ्रेक्चर हो गया तथा शरीर पर भी विभिन्न तरह की चोंटें आई थी। प्राप्त शिकायत पर पुलिस थाना पालम विहार, गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया था।
पुलिस द्वारा उक्त मामले में कार्यवाही करते हुए 07 आरोपियों भारत भूषण उर्फ मनी, नवीन यादव दोनों निवासी पालम विहार, जिला गुरुग्राम (हरियाणा), जगदीप नेनी, सतेंद्र दोनों निवासी सांपला, जिला रोहतक (हरियाणा) शरजील उर्फ सोना, रियान उर्फ बबलू उर्फ मोना दोनों निवासी गांव कमालपुर, जिला बुलंदशहर,(उत्तर -प्रदेश) व विक्की उर्फ कलिया उर्फ काला निवासी गांव चारा पाना, जिला झज्जर (हरियाणा) को नियमानुसार गिरफ्तार किया था। पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने उपरान्त अभियोग का अनुसन्धान गहनता से करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए थे।
पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए डाक्टरों की रिपोर्ट साक्ष्यों, गवाहों व चार्ज शीट के आधार पर एडीजे सुनील कुमार दीवान गुरुग्राम की अदालत ने उपरोक्त अभियोग में फैसला सुनाते हुए उपरोक्त आरोपियों को दोषी करार दिया था। जिसमें अदालत ने उक्त आरोपियों को धारा 307 IPC के तहत 07 साल की कैद व 50 हजार का जुर्माना, धारा 120B IPC के तहत 07 साल की कैद व 50 हजार का जुर्माना व धारा 323 IPC के तहत 06 महीने कैद व 6000 रुपए का जुर्माना, धारा 325 के तहत 05 वर्ष की कैद व 25 हजार का जमाना व 506 IPC के तहत 02 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई है।
गौरतलब है कि आरोपी नवीन पुत्र उदल सिंह यादव नजदीक के गांव काटरपुरी के रहने वाले हैं,जिसके खिलाफ पहले भी कई मामलों में गंभीर आरोप लगे हैं। उसके परिवार के लोग क्षेत्र में अपनी खुब दबंगी चलाते हैं। वहीं लोगों में चर्चाएं है कि पुलिस व निगम अधिकारियों की मिली भगत से सरकारी जमीनों पर कब्जा करना भी यह अपनी शान समझते हैं। वहीं वार्ड तीन से भाजपा की टिकट पर निगम चुनाव लडने वाले पवन यादव तथा निर्दलीय चुनाव जीतने वाले पूर्व पार्षद शकुंतला के पति राकेश यादव भी इसी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। जो समय-समय पर हवा देखकर अपने राजनीतिक आकाओं की अदला बदली करते रहते हैं।

