गुरुग्राम,सतीश भारद्वाज : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के निर्देशों एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (HALSA), पंचकूला के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम द्वारा स्थायी लोक अदालतों (Permanent Lok Adalats) के संबंध में आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से अगस्त माह में विभिन्न स्थानों पर विशेष जागरूकता शिविर एवं आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए।
इन जागरूकता शिविरों का मुख्य उद्देश्य आमजन को स्थायी लोक अदालतों की भूमिका, अधिकारिता, कार्यप्रणाली तथा सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों के सरल एवं प्रभावी समाधान के लिए उपलब्ध वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के बारे में जानकारी प्रदान करना रहा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम नरेन्द्र सुरा के मार्गदर्शन में तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-कम-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम सुश्री निशा के निर्देशन में आयोजित इन शिविरों में आमजन को स्थायी लोक अदालतों के माध्यम से उपलब्ध विधिक उपचारों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।
शिविरों के दौरान बताया गया कि स्थायी लोक अदालतें सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों के समाधान का एक महत्वपूर्ण मंच हैं। आमजन को यह भी समझाया गया कि विवाद की स्थिति में न्यायालय में लंबी कार्यवाही के विकल्प के रूप में निर्धारित परिस्थितियों में स्थायी लोक अदालत की प्रक्रिया का लाभ उठाया जा सकता है।जागरूकता कार्यक्रमों में पैरा-लीगल वालंटियर्स (PLVs), पैनल अधिवक्ताओं एवं विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े सदस्यों द्वारा नागरिकों को जानकारी प्रदान की गई। प्रतिभागियों को पंपलेट एवं अन्य IEC सामग्री वितरित कर स्थायी लोक अदालतों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही नागरिकों को बिजली, पानी, परिवहन, दूरसंचार, डाक, अस्पताल एवं अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों के संबंध में उपलब्ध विधिक सहायता एवं वैकल्पिक विवाद समाधान के माध्यमों के बारे में भी जागरूक किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम द्वारा इस अभियान के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि विधिक सेवाएं और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र आमजन की पहुंच में हैं तथा नागरिक अपने अधिकारों और उपलब्ध कानूनी उपचारों की जानकारी प्राप्त कर समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आने वाले महीनों में भी स्थायी लोक अदालतों के संबंध में जागरूकता एवं आउटरीच गतिविधियों को निरंतर जारी रखने का प्रयास किया जाएगा।

