गुरुग्राम, सतीश भारद्वाज: हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देशानुसार 30 मई शनिवार को गुरुग्राम सहित पूरे हरियाणा में चेक बाउंस मामलों के निपटान के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष लोक अदालत में धारा 138 के तहत चेक बाउंस से जुड़े मामलों का आपसी सहमति से समाधान किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निशा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन व्यक्तियों के चेक बाउंस से संबंधित मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं, वे आज आयोजित विशेष लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से अपने मामलों का निपटारा करवा सकते हैं।
सचिव ने बताया कि इस विशेष लोक अदालत में लंबित अपीलों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि पक्षकार अपने विवादों का शीघ्र, सरल, सौहार्दपूर्ण और कम खर्च में समाधान प्राप्त कर सकें।उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों के निपटारे से समय, धन और ऊर्जा की बचत होती है। साथ ही लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय सभी पक्षों पर अंतिम और मान्य होता है।अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम कार्यालय अथवा हेल्पलाइन नंबर 0124-2221501 पर संपर्क कर सकते हैं।

