
चंडीगढ़, सतीश भारद्वाज : सार्वजनिक सुरक्षा, जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, हरियाणा सरकार ने चीनी मांझे (कांच, धातु या अन्य नुकीले पदार्थों से लेपित पतंग की डोर) पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में, पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या S.O. 5/C.A.29/1986/S.5/2023 दिनांक 21 मार्च, 2023 के अनुसार, पूरे राज्य में चीनी मांझे के उत्पादन, भंडारण, बिक्री, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
*मानव जीवन और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए पुलिस अलर्ट*
पुलिस महानिदेशक हरियाणा अजय सिंघल के निर्देशों के तहत, पूरे राज्य में इस प्रतिबंध का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चीनी मांझा मानव जीवन, जानवरों, पक्षियों और पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा है। इसके इस्तेमाल से सड़क दुर्घटनाओं, जानलेवा चोटों और पक्षियों की मौत की घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हरियाणा पुलिस सार्वजनिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कड़ी कार्रवाई कर रही है। प्रतिबंधित मांझा बेचते, भंडारित करते या इस्तेमाल करते पाए जाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। डीजीपी ने नागरिकों से अपील की कि वे पतंग उड़ाने के लिए केवल सामान्य सूती धागे का इस्तेमाल करें और अगर कहीं भी चीनी मांझे की बिक्री या इस्तेमाल दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।
*जनहित में कड़ी कार्रवाई: चीनी मांझे के विक्रेताओं और उपयोगकर्ताओं के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई*
उन्होंने आगे बताया कि अधिसूचना के अनुसार, पतंग उड़ाने के लिए केवल साधारण सूती धागे की अनुमति है, जो किसी भी कांच, धातु, रासायनिक कोटिंग या धागे को मजबूत करने वाली सामग्री से मुक्त होना चाहिए। प्रतिबंधित मांझे का इस्तेमाल न केवल एक दंडनीय अपराध है, बल्कि मानव जीवन, वन्यजीवों और सार्वजनिक संपत्ति के लिए भी एक गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि सभी सीपी/एसएसपी, रेंज अधिकारियों और थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखने, प्रतिबंधित मांझे के विक्रेताओं और उपयोगकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने और बाजारों में नियमित निरीक्षण और जब्ती अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
* जन जागरूकता पर ज़ोर: चीनी मांझे के खतरों के बारे में स्कूलों और समुदायों को जानकारी देना*
वहीं जन जागरूकता बढ़ाने के लिए, बाजारों, स्कूलों, शिक्षण संस्थानों और सामुदायिक स्तर पर चीनी मांझे के खतरों के बारे में समय-समय पर जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे प्रतिबंधित मांझे की किसी भी घटना की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या प्रशासन को दें। हरियाणा पुलिस जनता से अपील करती है कि वे सुरक्षित पतंग उड़ाने के तरीकों को अपनाएं और एक सुरक्षित समाज बनाने में योगदान देने के लिए कानून का पालन करें।

