
गुरुग्राम, सतीश भारद्वाज: शहर के विकास कार्यों को गति देने और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नगर निगम गुरुग्राम ने प्रॉपर्टी मालिकों से अपील की गई है कि वे 31 मार्च 2026 तक अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स अवश्य जमा कर दें। निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि के बाद भुगतान करने वालों पर 1 अप्रैल 2026 से दंडात्मक ब्याज लगाया जाएगा।वहीं निगमायुक्त प्रदीप दहिया के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स शहर के विकास की रीढ़ है। इसी राजस्व से सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइटों का रखरखाव, सड़कों की मरम्मत तथा पार्कों और सार्वजनिक स्थलों के रखरखाव जैसे आवश्यक कार्य किए जाते हैं। समय पर टैक्स भुगतान से नागरिक सुविधाओं की गुणवत्ता बनाए रखने में सीधा सहयोग मिलता है।
निगमायुक्त ने यह भी स्पष्ट किया है कि लगातार नोटिसों के बावजूद बकाया न चुकाने वाले संपत्ति मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें संपत्तियों को सील करना तथा आवश्यक होने पर उनकी नीलामी की प्रक्रिया भी शामिल है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपना बकाया जमा कर अनावश्यक कानूनी कार्रवाई और अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बचें। उन्होंने नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा जताते हुए कहा कि समय पर टैक्स भुगतान ही एक स्वच्छ, सुव्यवस्थित और विकसित गुरुग्राम की नींव है।

