
गुरुग्राम, सतीश भारद्वाज : जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएलएसए), गुरुग्राम की ओर से डीएलएफ श्रमिक चौक पर कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष डीएलएसए गुरुग्राम वाणी गोपाल शर्मा के दिशानिर्देश तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह सचिव डीएलएसए राकेश कादियान के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।शिविर का संचालन डीएलएसए के पैनल अधिवक्ता अनुप कटारिया ने किया।
इस अवसर पर श्रमिकों को न्यूनतम मज़दूरी, निर्माण श्रमिकों के अधिकार, बीओसीडब्ल्यू अधिनियम, बाल श्रम निषेध, महिला श्रमिकों के अधिकार तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं संबंधी प्रावधानों की जानकारी दी गई।संसाधन व्यक्ति ने यह भी बताया कि डीएलएसए जरूरतमंदों को निःशुल्क विधिक सहायता, परामर्श और सहायता उपलब्ध कराता है। साथ ही, मज़दूरों को प्रोत्साहित किया कि यदि उनके अधिकारों का हनन हो तो वे निःसंकोच प्राधिकरण से संपर्क करें। कार्यक्रम के दौरान पुस्तिकाएँ और पैम्फलेट भी वितरित किए गए ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें।श्रमिकों ने शिविर में उत्साहपूर्वक भाग लेकर सराहना की, वहीं डीएलएसए ने आश्वस्त किया कि ऐसे शिविर आगे भी नियमित रूप से विभिन्न श्रमिक स्थलों पर आयोजित किए जाएंगे, ताकि वंचित वर्गों तक न्याय और जागरूकता जल्द पहुँच सके।
